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Term & Conditions

1-हमारे माध्यम से किसी भी संपत्ति का दौरा करने से पहले, आपको हमारे साथ पंजीकरण करना होगा।

2-दिखाई गई संपत्ति के बारे में अगले दिन तक संपत्ति संबंधी फीडबैक देना आवश्यक होगा।

3-कि क्रेता को रजिस्ट्री डीड की अग्रिम तिथि के दिन फर्म के कमीशन का बैंक चेक देना होगा।

4-कि यदि एग्रीमेंट का समय तीन माह बाद निश्चित किया जाता है तो कमीशन का चेक अग्रिम तिथि वाले दिन देना होगा।

5- क्रेता, संपत्ति के दौरे के दौरान विक्रेता या फर्म के माध्यम से मिले किसी अन्य व्यक्ति के फोन नंबर का आदान-प्रदान नहीं करेगा।

6-खरीददार संपत्ति देखने के दौरान अपने रिश्तेदारों से मिलकर हमारा समय बर्बाद नहीं करेगा।

7- क्रेता फर्म द्वारा दिखाई गई सम्पत्ति को फर्म को बताए बिना किसी अन्य को नहीं दिखाएगा या बताएगा, न ही स्वयं देखेगा।
8- क्रेता, सम्पत्ति की रजिस्ट्री होने तक केवल फर्म के माध्यम से ही विक्रेता से बात करेगा और मिलेगा।

9- विक्रेता को दिया गया विज्ञापन धन तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक विक्रेता की ओर से कोई कागज-पत्र संबंधी या अन्य कोई कमी न पाई जाए। 
10- यदि पसंदीदा क्षेत्र बदलता है तो फर्म को सूचित करें ताकि उस क्षेत्र में आपके लिए संबंधित संपत्ति की खोज की जा सके।
11- फर्म का मुख्य कार्य क्रेता के पास विक्रय की गई संपत्ति को जाकर देखना, उसका चयन करवाना तथा क्रेता व विक्रेता के मध्य संपत्ति का सौदा करवाना है।
11- यदि वकील क्रेता का है तो संपत्ति के कागजात से संबंधित किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के लिए फर्म जिम्मेदार नहीं होगी।
12- क्रेता संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले संपत्ति के कागजात स्वयं देखेगा तथा उन्हें अपने वकील को अच्छी तरह दिखाएगा।
13- फर्म का कमीशन न्यूनतम 30,000/- रुपये क्रेता को देना अनिवार्य होगा।
1 करोड़ तक 1% तथा उससे अधिक पर 1/2% होगा। दोनों कमीशन एक साथ लागू होंगे।

15-पंजीकरण –

(i) 200 रुपये का शुल्क, 2 महीने की पंजीकरण अवधि।
(ii) 500 रुपये का शुल्क, 6 महीने की पंजीकरण अवधि।
(iii) 1000 रुपये का शुल्क, 12 महीने की पंजीकरण अवधि।

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